Tuesday, September 21, 2010

अजमेर जिले में धारा 144 लागू

अजमेर.अयोध्या में विवादित स्थान से संबंधित 24 सितंबर को आने वाले न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने शांति व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।


सोमवार को हुई बैठक में एसपी ने सुरक्षा इंतजाम संबंधी जानकारी दी है। कलेक्टर ने सोमवार को बैठक में सभी उपखंड अधिकारियों को सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने की हिदायत दी। पटवारी और ग्राम सेवकों को भी संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए पाबंद किया गया है।


कलेक्टर राजेश यादव ने कहा कि उपखंड अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में शांति समिति पदाधिकारियों से साथ बैठक कर अभी से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लें। एसपी हरिप्रसाद ने बताया कि भड़काने वाली गतिविधियां रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई हैं।

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